आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने पर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के भावी प्रत्याशी द्वारा प्रयुक्त जिप्सी चौपहिया वाहन हुई सीज, एफ.आई.आर. दर्ज।



नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू है। जिसके क्रम में जिला प्रशासन सक्रिय रूप से कार्यवाही करने में तत्परता दिखा रहा है। इसी क्रम में नगरीय निकाय चुनाव के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट परिसर, मऊ के पास आज दोपहर करीब 1:00 बजे एक वाहन जिसका नंबर यूपी 64A- 0360 था,जिस पर दोनों साइड पर बड़े-बड़े बैनर लगे थे एवं नगर पालिका परिषद मऊ चेयरमैन प्रत्याशी सुरेंद्र उर्फ श्वेता किन्नर प्रमुख मोबाइल नंबर 9450484340 लिखा था, जिसमें सुरेंद्र उर्फ श्वेता के साथ कई लोग बैठे थे तथा उसमें ढोल, मजीरा रखा हुआ था, जिसके माध्यम से उपरोक्त लोगों द्वारा चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा था। यह सारी कार्रवाई जिला प्रशासन के अनुमति के बगैर की जा रही थी जो आदर्श आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन था। इस पर कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली नगर द्वारा उक्त वाहन को सीज करने की कार्रवाई करते हुए धारा 207 एमवी एक्ट के तहत उक्त वाहन को सीज करने के साथ ही प्रत्याशी सुरेंद्र उर्फ श्वेता द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन तथा धारा 144 सीआरपीसी एवं भारतीय दंड संगीता 1860 की धारा 188 एवं 171-एफ के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज की गई।
इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को सूचना प्रेषित कर दी गई है।