दो लाख से अधिक की धनराशि लेकर चलने पर देना होगा प्रमाण अन्यथा की स्थिति में धनराशि होगी जब्त



नगरीय निकाय निर्वाचन-2023 के दृष्टिगत राज्य निर्वाचन आयोग उ०प्र० लखनऊ द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के कब्जे में रू० 2.00 लाख से अधिक नकदी पायी जाती है और उसका कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा संदेह का पर्याप्त आधार है कि इसका प्रयोग मतदाताओं को रिश्वत देने में किया जा सकता है, तो उक्त धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति को किसी आवश्यक उद्देश्य से निर्धारित मात्रा से अधिक नकदी ले जाने की आवश्यकता पड़ती है तो उसे ले जाने के लिए उसके पास ऐसे धन के स्रोत और उसके प्रयोग का कारण बताने के लिए समुचित कागजात होना चाहिए।