गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी ने तीन अभियुक्तों की लगभग 95 लाख की संपत्ति कुर्क करने के दिया आदेश।

अपराधियों के खिलाफ कार्यवाई जारी रहेंगी :- जिलाधिकारी

आज जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए शबनम बानो पत्नी तनवीर आलम, निवासिनी रघुनाथपुरा थाना कोतवाली नगर, हसीना खातून पत्नी अबू रफी आजमी निवासिनी जमालपुरा थाना दक्षिण टोला एवं बैजनाथ यादव पुत्र खुदी यादव निवासी सरवा थाना सराय लखंसी जनपद मऊ के अचल संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किए। इन सभी अभियुक्तों की कुल संपत्तियों का अनुमानित मूल्य लगभग 94 लाख 51 हजार 750 रुपए है।
शबनम बानो पत्नी तनवीर आलम द्वारा नगर क्षेत्र के मौजा परदहां के मोहल्ला छोटी रहजनिया में आराजी नंबर 1133 मि. में 028 कड़ी बैनामा करा कर उस पर मकान का निर्माण कराया गया था, जिनका कुल अनुमानित मूल्य लगभग 55 लाख 91 हजार 750 रुपए है।इस जमीन के क्रय एवं उस पर निर्मित मकान को अपराध द्वारा अर्जित अवैध धन के माध्यम से तैयार किया गया था। इसी प्रकार हसीना खातून पत्नी अबू रफी आजमी द्वारा भी तहसील व परगना सदर के मौजा भट्कुआं पट्टी दयाराय में अपने नाम से आराजी नंबर 294/1 में 029 कड़ी भूमि का बैनामा कराया गया था, जिसका बाजार मूल्य लगभग ₹38 लाख 30 हजार हैं। इस जमीन को क्रय करने में भी अवैध रूप से अर्जित धन का प्रयोग किया गया था।आईएस 191 गैंग के सहयोगी बैजनाथ यादव पुत्र खुदी यादव द्वारा भी वाहन संख्या यूपी 54 के/2591 पैशन प्रो, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 30,हजार है, उसे भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी ने कुर्क करने के आदेश जारी किए।
जिला अधिकारी ने बताया कि जनपद को अपराध मुक्त बनाने हेतु जनपद में सक्रिय अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही जारी रहेगी। अपराध द्वारा अर्जित अवैध धन से निर्मित चल एवं अचल संपत्तियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा कुर्क की कार्यवाहीय जारी रहेगी।