अतीक की सुरक्षा में तैनात 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड
प्रयागराज में इंटरनेट सेवा बंद करने का लिया गया निर्णय
अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद नोएडा, प्रयागराज समेत पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू हो गई है। यह धारा लॉ और ऑर्डर मेनटेन करने के लिए लगाई जाती है। धारा 144 तब लगाई जाती है जब सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी खतरे या दंगे की आशंका होती है। धारा 144 लगने पर 5 या उससे ज्यादा व्यक्तियों के एक साथ जमा होने पर रोक लग जाती है।
