जेलर को धमकाने आदि के मामले मे मुख़्तार अंसारी को अदालत ने सुनाई सजा

 मुख़्तार अंसारी को जेलर के साथ अपराधिक कृत्य करने की सजा मिल गई । इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंड पीठ ने इनके खिलाफ सजा सुनाई है। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर लखनऊ के आलमबाग़ थाने मे दर्ज एक आपराधिक मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा वरी किये जाने बाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ पहुचे राज्य सरकार के पक्ष पर अदालत ने मुख़्तार दोषी करार दिया है।

आपको बता दे कि वर्ष 2003 में जेलर रहे एसके अवस्थी ने लखनऊ के थाना आलमबाग में मुख्तार के अपराधिक कृत्यो को लेकर एक एफआईआर दर्ज कराई थी।

प्राथमिकी मे जेलर ने मुख़्तार अंसारी पर , उनसे जेल मे मिलने आये दो लोगो की तलाशी लेने का जब आदेश दिया तो मुख़्तार अंसारी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी।

इस दौरान मुख़्तार अंसारी ने जेलर के साथ गाली गलौज करते हुए उन पर पिस्तौल भी तान दी थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा मुख्तार को बरी कर दिये जाने बाद सरकार दी उच्च न्यायालय मे अपील दाखिल की थी। अपील की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए आदेश पारित किया।