मऊ । पूर्व मंत्री व घोसी विधानसभा से सपा के विधायक दारा सिंह चौहान के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, साथ ही आदेश का तामिला के लिए एसपी को पत्र भेजकर 28 सितंबर को कोर्ट में पेश करने का निर्देश भी दिया है, यह आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ एमपी एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने आचार संहिता के उल्लंघन के 5 वर्ष पुराने मामले में कोर्ट में हाजिर न होने पर शुक्रवार को दिया, मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है, अभियोजन के अनुसार तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र बहादुर सिंह की तहरीर पर 10 फरवरी 2017 को तत्कालीन बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान व उनके 27-28 समर्थकों के विरुद्ध बिना अनुमति के जुलूस निकालने में आचार संहिता का उल्लंघन के तहत एफआईआर दर्ज हुआ था, पुलिस ने मामले की विवेचना कर 11 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था।