कोविड महामारी को देखते हुए यूपी सरकार का निर्देश
विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के दिए निर्देश
कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने पर अधिकतम 21 दिन आकस्मिक अवकाश
लक्षण विहीन कर्मचारियों और अधिकारियों को भी 1 माह का आकस्मिक अवकाश
कंटेनमेंट जोन घोषित होने तक कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश
1 महीने से अधिक होने पर रजिस्टर्ड एलोपैथिक मेडिकल द्वारा प्रमाण पत्र देना होगा
विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा एक से अधिक अवसरों के लिए भी मान्य
कोविड और अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीज को चिकित्सक के परामर्श के अनुसार अलग से अवकाश देने के निर्देश