मऊ । गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी विधायक मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर लाल की अदालत मे हुई। जिला जज शंकरलाल ने जमानत अर्जी पर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह और प्रभारी डीजीसी मणिबहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद मुख्तार अंसारी के आपराधिक इतिहास को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दिया। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार दक्षिण टोला थाना मे पुलिस ने फर्जी नामपता पर लिए गए असलहे के मामले मे दर्ज मुकदमे को आधार बनाते हुए गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी सहित चार लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया था। जिसकी विवेचना शहर कोतवाल डीके श्रीवास्तव कर रहे थे ।विवेचक ने विवेचना पूर्ण कर मुख्तार अंसारी, अनवर शहजाद, इसराइल अंसारी और मोहम्मद सलीम के विरुद्ध आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट की कोर्ट में दाखिल कर दिया। मामलें मे आरोपी मुख्तार अंसारी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद जिला जज ने खारिज कर दिया।

