विद्युत बिल राहत योजना की समय-सीमा बढ़ाने की मांग




उत्तर प्रदेश शासन की मंशानुसार पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने हेतु लागू की गई "बिजली बिल राहत योजना" के प्रथम चरण की समय-सीमा समाप्त होने में अब मात्र एक दिन शेष रह गया है।
इस योजना के अंतर्गत पात्र बड़े बकायेदार उपभोक्ताओं को 70 से 75 प्रतिशत तक की अधिकतम छूट प्रदान की जा रही है। वहीं, विद्युत चोरी से संबंधित मामलों में भी 50 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान है, जो उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत है। 
लेकिन यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन उपभोक्ताओं ने मार्च माह के बाद अपने बकाया बिल की कुछ धनराशि जमा की है, उन्हें इस जनकल्याणकारी योजना के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। जब विद्युत चोरी वालों को राहत का प्रावधान किया गया है तो आंशिक धनराशि जमा करने वालों को वंचित करना न्याय संगत नहीं कहा जा सकता है।यह न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि योजना की मूल भावना के भी विपरीत है। ऐसे उपभोक्ताओं को भी इस राहत योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें भी समान अवसर मिल सके।
इस संदर्भ में समाजवादी विचारक एवं जन अधिकारों के सजग प्रहरी श्री निसार अहमद ने सरकार से जनहित में यह मांग की है कि योजना की समय-सीमा को कुछ और दिनों के लिए बढ़ाया जाए तथा मार्च 2025 के बाद आंशिक भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को भी मूलधन में छूट के योजना का लाभ प्रदान किया जाए। इससे आम जनता को वास्तविक राहत मिलेगी और सरकार की जनकल्याणकारी छवि और सुदृढ़ होगी।