मालूम हो कि सांसद अतुल राय के भाई ग़ाज़ीपुर निवासी पवन कुमार सिंह ने सीजीएम स्पेशल कोर्ट में अतुल राय केस की वादिनी के ख़िलाफ़ यह शिकायत की थी की यह और इसका पुरुष मित्र सत्यम प्रकाश राय दोनो गैंग बना कर हनी ट्रैप और जालसाज़ी कर के राजनीतिक लोगों को अपने जाल में फँसा कर पैसे की वसूली करते है , जहां पैसे देने को सामने वाला तैयार हो जाता है वहाँ यह कूट रचित अभिलेखों के ज़रिये कोर्ट में समझौता कर लेते हैं अन्यथा उसके विपक्षी से पैसे ले कर झूठा मुक़दमा करते हैं । इस मामले में जाँच के बाद कोर्ट ने प्रिया राय और उसके पुरुष मित्र पर कयी संगीन धाराओं में मुक़दमा दर्ज करने का आदेश प्रभारी निरीक्षक कैंट , वाराणसी को दिया था जिसमें बार बार दबिश के बाद भी अभी तक अभियुक्तों की गिरफ़्तारी सम्भव नहीं हो सकने पर आज विवेचक के प्रार्थना पत्र पर प्रिया राय को भगोड़ा घोषित करते हुए , ग़ैर ज़मानती वारंट निर्गत करने का आदेश दिया ।
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*सांसद अतुल राय केस की पिड़िता को कोर्ट ने जालसाज़ी और हनी ट्रैप मामले में भगोड़ा घोषित किया