बाइकों की तेज़ आवाज़ से हो रहे ध्वनि प्रदूषण पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया।
हाईकोर्ट ने इस मामले को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करने का आदेश दिया।
मोडिफाइड साईलेंसर्स से ध्वनि प्रदूषण टाईटल से इसे जनहित याचिका में दर्ज करने का आदेश दिया।
दुपहिया वाहनों से 80 डेसिबल से अधिक शोर पर हो कार्यवाही-कोर्ट।
कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार के सीनियर अफसरों से मांगा हलफनामा।
मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में 10 अगस्त को।