इलाहाबाद --इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज स्वत: संज्ञान लेते हुए 2 अगस्त तक ऑनलाइन सुनवाई का आदेश दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज स्वत: संज्ञान लेते हुए 2 अगस्त तक ऑनलाइन सुनवाई ही का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के तहत 24-4-21 में पारित आदेश को 2 अगस्त 20 21 तक बढ़ा दिया है।
इसके तहत कोई भी बैंक रिकवरी या डिमोलिशन कार्यवाही नहीं होगी साथ ही जिन मामलों में स्थगन आदेश मिला है वह भी लागू रहेगा। यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच व जिला न्यायालय के साथ सभी अधीनस्थ न्यायालयों में लागू होगा । यह आदेश कोविड-19 के हालात को देखते हुए मुख्य न्यायमूर्ति संजय यादव व न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने पारित किया।