मऊ --आज से खुलेगी दुकाने, कोविड-19 का करना होगा पालन -अमित बंसल जिलाधिकारी

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के अनुक्रम में कोरोना कफ्र्यू के दृष्टिगत जनपद में गतिविधियों को प्रारम्भ किये जाने हेतु मै अमित सिंह बंसल जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट मऊ द्वारा से अग्रिम आदेश तक पूरे जनपद में भी प्रभावी रहेगा। जनपद में कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर सभी दुकान, बजार, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान प्रातः 07ः00 बजे से सांय 07ः00 बजे तक सप्ताह में 05 दिन सामाजिक दूरी, मास्क की अनिवार्यता के साथ खुलेंगे, प्रत्येक शनिवार व रविवार समस्त   प्रतिष्ठान, बाजार हेतु अनिवार्य रूप से साप्ताहिक बन्दी रहेगी, समस्त राजकीय कार्यालय, निजी प्रतिष्ठान, बैक, बीमा, औद्योगिक , रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व खुले स्थानांतरण म सामाजिक दूरी, मास्क सेनेटाइजर हेल्प डेेस्क अनिवार्य होगा, कोरोना के अभियान से जुडे फ्रन्टलाइन विभागो   में पूर्ण उपस्थिति रहेगी। शेष कार्यालय कर्मियो को 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ रोटेशन के अनुसार बुलाया जायेगा, निजी कंपनिओं के कार्यालय भी मास्क व सामाजिक दूरी की अनिवार्यता के साथ खुलेंगे, औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे, सब्जी मण्डियां पूर्व की भांति ही सामाजिक दूरी, मास्क, हेल्प डेस्क की अनिवार्यता के साथ खुलेगी, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर पूर्व की भांति सामाजिक दूरी, मास्क, स्क्रीनिंग, एन्टीजन टेस्टिंग अनिवार्य होगा, पठन-पाठन हेतु स्कूल, कालेज पूर्णतः बन्द रहेगे। शिक्षका, कर्मचारियों को कार्यालय आने-जाने की अनुमति होगी, रेस्टोरेन्ट में बैठकर जलपान करने की अनुमति नही होगी। केवल होम डिलीवरी, टेक अवे अनुमन्य होगा, उ0प्र0 परिवहन निगम की बसो में निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जायेगा, सामाजिक दूरी, मास्क, थर्मल, स्कैनिंग, सेनेटाइजेशन की अनिवार्यता होगी, दो पहिया वाहनों को निर्धारित क्षमता के साथ हेलमेट, मास्क, फेस कवर की अनिवार्यता के साथ चलने की अनुमति होगी। 3 पहिया, आटो रिक्शा, चालक के साथ अधिकतम दो यात्री, बैट्री चालित ई रिक्शा में चालक सहित 03 व्यक्ति तथा चार पहिया वाहन में केवल 04 व्यक्तियो के बैठने की अनुमति होगी, राजस्व न्यायालय व चकबन्दी न्यायालय कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए खुलेंगे किन्तु सुनवाई इस प्रकार की जाय की अन्दर व बाहर अनावश्यक भीड़ न हो। कोचिंग संस्थान सिनेमा, जिम, व की उपस्थिति निम्नवत् शर्ताे/प्रतिबन्धो के अनुसार होगी। बन्द स्थानो अथवा खुले स्थानो पर एक समय मे अधिकतम 25 आंमत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानी के साथ अनुमति होगी। आयोजन, सामारोह स्थल पर आंमतित्र अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किया जायेगा, आयोजन, सामारोह स्थल पर शौचालयों में साफ-सफाई एवं सेनेटाइजेश की समुचित व्यवस्था रखी जायेगी, शव यात्रा मे कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकते है। संबंधित इन्सीडेन्ट कमाण्डर अपने-अपने क्षेत्र में इसका अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर एपीडेमिक डिजीजी एक्ट 1897 एवं उ0प्र0 लोक स्वास्थ्य एवं महामारी अधिनियम-2020 की संगत धाराओ के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी