मऊ,
जिला मजिस्ट्रेट अमित सिंह बंसल द्वारा एपीडेमिक डिजीज एक्ट, 1897, डिजास्टर मैंनेजमेंट एक्ट 2005 एवं उ0प्र0 महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोविड-19 संक्रमित रोगियों के इलाज हेतु जनपद मऊ में एम्बुलेंस के किराये की अधिकतम दरे निर्धारित की जाती है। जिसमें आक्सीजन रहित एम्बुलेंस 10 कि0मी0 की दूरी तक रू0 1000.00 एक हजार मात्र उसके पश्चात् रू0 15 प्रति कि0मी0 की दर से लेगा। आक्सीजन युक्त एम्बुलेंस 10 कि0मी0 की दूरी तक रू0 1500.00 एक हजार पांच सौ रूपये मात्र उसके पश्चात् रू0 20 प्रति कि0मी0 की दर से लेगा। वेन्टीलेटर सर्पोटेड/बाई पैप एम्बुलेंस 10 कि0मी0 की दूरी तक रू0 2500.00 दो हजार पांच सौ मात्र उसके पश्चात् रू0 25 प्रति कि0मी0 की दर से किराया लेगा। उपरोक्तानुसार निर्धारित दरें प्रति ट्रिप के अनुसार ही देय होगी। मरीज को कोविड हास्पिटल तक पंहुचानें की उपरान्त एम्बुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा। जनपद मऊ से अन्य जनपदों हेतु भी यही किराया मान्य होगा। कोविड-19 संक्रमित मरीज अथवा उनके परिजन उक्तानुसार निर्धारित दर से अधिक दर/धनराशि लिए/मांगे जाने की शिकयत पुलिस हेल्प लाईन नम्बर 112 व पुलिस कन्ट्रोल रूम नम्बर 9454417472 पर दर्ज करा सकते हैं।