हाईकोर्ट ने दिया "गुप्ता डायग्नोस्टिक सेंटर" खोलने का आदेश
जनपद वासियों को मिलेगा अत्याधुनिक जांच सुविधा का लाभ, सोमवार को खुलेगा डायग्नोस्टिक सेंटर
मऊ। जिला मुख्यालय स्थित नए जिला हॉस्पिटल के सामने नवनिर्मित "गुप्ता डायग्नोस्टिक सेंटर" पर प्रशासन का बंद ताला हाईकोर्ट द्वारा खोल दिए जाने का आदेश दे दिया गया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से जहां जनपद को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित डायग्नोस्टिक सेंटर का लाभ मिल सकेगा वहीं इस खबर से लोगों में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी।
गौरतलब हो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रख्यात सर्जन डॉ पीएल गुप्ता द्वारा नवनिर्मित इस जांच सेंटर के उद्घाटन के समय प्रशासनिक अमले द्वारा पहुंचकर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया गया। जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन, आईएमए व स्थानीय लोगों में असमंजस की स्थिति बनी रही बगैर किसी पूर्व नोटिस के अचानक इतने बड़ा फैसले की जानकारी मिलते ही एक बार लोग सन्न रह गए। हालांकि बाद में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को स्थगित कर उक्त डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालन को रोक दिया गया था। जिसको लेकर डॉक्टर पी एल गुप्ता द्वारा हाईकोर्ट में अपील की गई थी। शनिवार 10 अप्रैल को हाईकोर्ट के संबंधित बेंच द्वारा डायग्नोस्टिक सेंटर पर लगा ताला खोल दिए जाने के साथ ही मेडिकल जांच कार्य शुरू कर देने का आदेश दे दिया गया।

