लखनऊ.-- इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ राजधानी के जियामऊ की निष्क्रांत सम्पत्ति में फर्जीवाड़ा के आरोपों में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली विधायक मुख्तार अंसारी के दो बेटों की याचिका पर 4 मार्च को अगली सुनवाई करेगी। दोनों बेटों की गिरफ्तारी पर पहले लगी रोक अगली सुनवाई तक जारी रहेगी।
न्यायामूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायामूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश अब्बास अंसारी व उमर अंसारी की याचिका पर दिया। इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह पेश हुए। याचियों के वरिष्ठ अधिवक्ता एचजीएस परिहार ने कोर्ट को बताया कि, राज्य सरकार की तरफ से इस मामले में दाखिल जवाबी हलफ़नामा 12 फरवरी को मिला है। परिहार ने सरकार के जवाबी हलफनामे पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए इसके लिए दो हफ्ते का समय दिया है।
इस मामले मे मुख्तार के दोनों बेटों की गिरफ्तारी पर 21 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने रोक लगा दी थी। रोक के अंतरिम आदेश को कोर्ट ने 4 मार्च तक बढ़ा दिया है। जियामऊ के प्रभारी लेखपाल ने 27 अगस्त 2020 को मुख्तार अंसारी व उसके बेटों के खिलाफ हजरतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में चार दिन पहले मुख्तार के बेटे उमर व अब्बास अंसारी ने हजरतगंज कोतवाली में अपना बयान दर्ज कराया।