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दिनांक 07.07.2020 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर कि दिनांक 04.07.20 को थाना घोसी में जो 4-5 बदमाश पुलिस से मुठभेड़ किये थे तथा उसमें जो व्यक्ति फरार हुये थे वे आज दोनों मुल्जिम बिना नम्बर की प्लेट काले रंग के हीरो स्प्लेंडर से जीयनपुर की तरफ से आने वाले हैं, इस सूचना पर पट्टी बार्डर के पास गाढाबन्दी कर उक्त मो0साईकिल का इंतजार करने लगे कुछ देर बाद एक मो0साईकिल आती दिखायी दी जिसको टार्च की रोशनी से रोकने का इशारा किया गया तो वे तेजी से पीछे मुड़कर भागना चाहे तो मो0सा0 फिसलकर गिर गयी तथा सवार दो व्यक्ति भी गिर गये जिसमें से एक व्यक्ति गाड़ी की नीचे दब गया तथा दूसरा व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। उक्त व्यक्ति को पकड़कर चेक किया गया तो उसके कब्जे से एक अदद पिस्टल 32 बोर तथा मैगजीन में 02 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में उक्त व्यक्ति द्वारा अपना नाम रवीन्द्र यादव पुत्र रमाकांत यादव निवासी रसूलपुर थाना घोसी बताया गया तथा भागे हुये व्यक्ति का नाम लालू उर्फ गोलू यादव पुत्र सूर्यबली निवासी कपारगढ़ थाना जीयनपुर आजमगढ़ बताया गया।
कड़ाई से पूछताछ के दौरान उक्त अभियुक्त द्वारा बताया गया कि, मु0अ0सं0 21/20 धारा 302 भादवि से सम्बन्धित बिजली यादव को, दिनांक 12.01.2020 को एक लाख रुपये में मैं व लालू यादव, अनिल यादव के कहने तथा उसके सहयोग से गोली मारे थे। अनिल यादव द्वारा हम लोगों को एक लाख रुपया दिया गया था तथा समय व जगह भी बताया गया था और यह भी बताया गया था कि बिजली यादव रोज सुबह घूमने निकलते हैं जो हम लोग पहले ही देख लिये थे। दिनांक 11.01.2020 को भी मैं व लालू मो0सा0 से मारने की फिराक में आये थे लेकिन मौका नही मिल पाया तब अनिल यादव योजना के तहत पहले से निर्धारित जगह पर बुलाने का निर्णय लिया गया तथा दिनांक 12.01.20 को जब बिजली यादव घर से टहलने के लिये निकले तब अनिल यादव जो पहले से अपने स्कूल की बाउंड्री के पास खड़े थे, टहलने जा रहे बिजली यादव को मुख्य मार्ग से स्कूल की तरफ बुला लिये तथा बातों में उलझाये रखे कि मौका पाकर मो0सा0 से जिसे मै चला रहा था तथा लालू मेरे पीछे बैठा था हम लोग वहीं सरकारी हैंडपाइप के पास स्कूल की बाउंड्री के पास पहुंचे की अनिल व बिजली बात कर रहे थे जैसे ही हम लोग पहुंचे अनिल ने बिजली को पकड़ लिया तथा उसके कहने पर जिस पर लालू ने बिजली यादव के सिर में सटाकर गोली मार दी तथा आश्वस्त होने के बाद की बिजली यादव मर गया तत्पश्चात हम लोग वहां भाग गये।
साथ ही साथ यह भी बताया गया कि हम लोगों का 5-6 व्यक्तियों को गोल है तथा हम लोगों द्वारा लूट व भाड़े पर हत्या किया जाता है। दिनांक 04.07.20 को थाना घोसी में हुयी पुलिस मुठभेड़ में हमारे दो मो0सा0 से 05 लोग जा रहे थे कि पुलिस से आमना-सामना हो गया था जिसमें हमारे तीन साथी पकड़े गये तथा हम व लालू यादव भाग गये। दिनांक 22.06.20 को ग्राम मुस्कुरा में जो लूट हुयी थी उसमें मेरी व सत्यपाल की मुखबिरी थी तथा घटना को प्रदीप, अजय व लालू द्वारा ग्राहक सेवा केन्द्र के बाप-बेटे को गोली मारकर लैपटाप, मोबाइल व रुपये लूट लिये थे उस घटना में भी लालू यादव द्वारा इसी पिस्टल से गोली चलायी गयी थी। दिनांक 18.05.20 को थाना मुहम्मदाबाद के परासखाड़ में हमारे ही गोल के प्रदीप व अजय यादव इसी पिस्टल से रेलवे कर्मी को गोली मारी थी। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त रवीन्द्र यादव के विरुद्ध मु0अ0सं0 474/20 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अपराधियों के शरणदाता रविन्द्र यादव पुत्र पूर्नवासी यादव निवासी सिरसीया थाना घोसी के विरूद्ध मु0अ0सं0 533/20 धारा 216 भदावि0 का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार किया गया।


