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1 जुलाई 2020 से जनपद न्यायालय की टाइमिंग 10:30 बजे से 4:30 बजे शाम तक रहेगी 1:30 से 2:00 तक भोजन अवकाश रहेगा कोविड-19 के सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सभी अधिवक्ता एवं कर्मचारियों एवं वाद कारियों के लिए अनिवार्य है कचहरी परिसर में कोई भी अधिवक्ता कर्मचारी या वाद कारी बिना मास्क के प्रवेश नहीं करेगा कचहरी परिसर के अंदर सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी एवं गेट पर हैंड सेनीटाइजर मशीन रखी गई है उससे सभी लोग अपने हाथों को सेनीटाइज करे सिविल एवं क्रिमिनल के नए मुकदमे दाखिल किए जा सकेंगे अन्य कार्यों में जमानत अग्रिम जमानत 156 (3) के प्रार्थना पत्र एवं परिवाद दाखिल किए जा सकेंगे अन्य मुकदमों में केवल जनरल रेट पड़ेगी किसी भी वाद कारी का अहित नहीं होगा। अरविंद तिवारी महामंत्री बार एसोसिएशन द्वारा सूचना दी गई

