घोसी-- स्लाटर हाउस पर पुलिस का छापा, कई गिरफ्तार

अवैध रूप से संचालित स्लाटर हाउस के कसाई मुहल्ला में पुलिस का छापा, 16 मवेशी समेत 220 किलो मांस व अन्य सामान बरामद, 14 गिरफ्तार

मऊ - आज घोसी पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे स्लाटर हाउस का भंडाफोड़ किया है जहां से 16 मवेशी समेत अन्य सामान बरामद किया गया है, मौके पर 14 लोगों की गिरफ्तारी भी की गयी है। 
प्राप्त सूचना के अनुसार आज 17 अप्रैल 2020 को पुलिस अधीक्षक व अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी घोसी अभिनव कन्नौजिया के नेतृत्व में थाना घोसी पुलिस को उस वक्त अहम सफलता हाथ लगी जब मुखबिर से सूचना मिली कि कसाई मोहल्ला करीमुद्दीनपुर में कुछ लोग बिना किसी लाइसेन्स के अवैध रूप से मवेशियो को काटते है। इस सूचना पर विश्वास कर थानाध्यक्ष घोसी द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ उक्त स्थान पर एकबारगी दबिश दी गयी जहां से सोनू कुरैशी पुत्र नसीम अहमद उर्फ मुल्लू निवासी कसाई टोला करीमुद्दिनपुर, मो0 अनवर पुत्र मुस्ताक, मो0 आदिल पुत्र जमील अहमद, शकील अहमद पुत्र मुमताज अहमद, परवेज अहमद पुत्र मूमताज, अदनान पुत्र मूमताज, सरताज अहमद पुत्र मूमताज अहमद, आमीर सुहैल पुत्र जमील अहमद, जमील अहमद पुत्र स्व0 मो0 शफी, कादिर अहमद पुत्र एकलाक अहमद, एकलाक अहमद पुत्र ऐहसानुलहक, मो0 कलीम पुत्र एकलाक निवासीगण करीमुद्दीनपुर, मिजान अशरफ पुत्र असमद रज्जा निवासी अमजदी रोड़ बड़ागांव, जुल्फेकार अहमद पुत्र स्व0 मो0 युसुफ निवासी बड़ागांव थाना घोसी मऊ को गिरफ्तार किया गया तथा 220 किग्रा गौमांस, 01 राशि गाय, 01 राशि बाछि, 02 राशि पाड़ी, 05 राशि पड़वा तथा 07 राशि भैस, 03 अदद कुल्हाड़ी, 13 अदद चाकू, 14 अदद चापड़ तथा अन्य प्रयुक्त उपकरण बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना घोसी पर मु0अ0सं0 251/20 धारा 153ए,420,429,188,269,270 भादवि0, 3,5,7 गौवध निवारण अधिनियम, 11च पशुकू्रता निवारण अधिनियम व 7/8 पर्यावरण अधिनियम का अभियोग तथा सभी के विरूद्ध धारा 4/25 आयुद्य अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।
गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम में विशेष रूप से उ0नि0 श्री सच्चिदानन्द यादव थानध्यक्ष घोसी, उ0नि0 श्री अनिल द्विवेदी, उ0नि0 रमेश कुमार, उ0नि0 धर्मराज यादव, आ0 शकील अहमद, आ0 अतुल प्रताप सिंह (थाना घोसी) आदि शामिल रहे।