---------------------------------------
प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घोसी के बसपा सांसद अतुल राय के चुनाव की वैधता की चुनौती याचिका पर याची के रूचि न लेने के कारण अदम पैरवी में खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने हरि नारायण की चुनाव याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव ने प्रतिवाद किया।
याचिका में घोसी संसदीय चुनाव की वैधता को चुनौती दी गयी थी। अतुल राय ने आपत्ति की। जिसका जवाब दाखिल करने का याची को समय दिया गया। किन्तु याची अधिवक्ता ने कहा कि उन्हे याची से निर्देश नही प्राप्त हो रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि याची की केस चलाने मे रुचि नही रह गयी है और याचिका खारिज कर दी।