मऊ। बसपा के घोसी लोकसभा सीट से सांसद अतुल राय पहली फरवरी को दिल्ली में संसद सदस्य की शपथ लेंगे
हाईकोर्ट ने दी अतुल राय को शपथ लेने की अनुमति।
⚡अतुल राय की जमानत अर्जी हाईकोर्ट से एक बार खारिज हो चुकी है।
⚡प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुराचार के मामले में जेल में बंद घोसी, मऊ के सांसद अतुल राय की तीन दिन के लिए पैरोल मंजूर की है। कोर्ट ने कहा है कि 31 जनवरी को पुलिस अभिरक्षा में इन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा और 1 फरवरी 2020 को शपथ लेने के बाद पुलिस अभिरक्षा में इन्हें वापस 2 फरवरी को नैनी जेल में लाया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने अतुल राय की अर्जी पर दिया है।
⚡मालूम हो कि थाना लंका वाराणसी में 1 मई 2019 को अतुल राय के खिलाफ दुराचार करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, उसके बाद से ही वह जेल में बंद है। 19 मई 2019 को हुए लोकसभा चुनाव में वह करारी वोटों से विजयी घोषित हुए, किंतु जमानत न मिलने के कारण अभी तक वह शपथ नहीं ले सके है। राय की जमानत अर्जी हाईकोर्ट से एक बार खारिज हो चुकी है। दोबारा जमानत अर्जी दी गई है। जो विचाराधीन है। संसद सदस्यता की शपथ लेने के लिए याची की तरफ से पैरोल पर रिहाई के लिए अर्जी दाखिल की गई थी जिसे स्वीकार करते कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

