जनपद में 01 मार्च से 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू



अपर जिला मजिस्ट्रेट सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली, गुड फ्राइडे, ईद-उल-फितर, डॉ.भीम राव अंबेडकर, रामनवमी, महावीर जयंती आदि जयंती एवं लोकसभा चुनाव 2024 एवं विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत असामाजिक तथा अवांछनीय तत्वों द्वारा शांति भंग का प्रयास किया जा सकता है। और सामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों से संपूर्ण मऊ जनपद के नगरीय व देहाती क्षेत्रों में कहीं भी अथवा संपूर्ण जनपद में जनजीवन अस्त-व्यस्त होने व लोग शांति के भंग होने की आशंका उत्पन्न हो गई है।
उक्त के दृष्टिगत मुझे यह भी समाधान हो गया है कि मऊ जनपद के संपूर्ण क्षेत्र में दिनांक 1 मार्च 2024 से असामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम हेतु अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने अवांछित तत्वों द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाने तथा आपत्तिजनक भाषण को रोकने एवं बिना अनुमति के पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने को प्रतिषेध करने वाली निषेधाज्ञा तत्काल जारी किया जाना अत्यंत ही आवश्यक एवं अपरिहार्य हो गया है। ऐसी आपात स्थिति में प्रत्येक संबंधित को व्यक्तिगत नोटिस देना एवं व्यक्तिगत नोटिस का तमिला तथा सुनवाई करना संभव नहीं है एवं एक पक्षीय आदेश निर्गत करना आवश्यक हो गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे जनपद में दिनांक 01 मार्च 2024 से 30 अप्रैल 2024 के रात्रि 11:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।