29 फरवरी तक जिले में लागू रहेगी धारा 144


मऊ --अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने गुरुवार को प्रेस नोट जारी कर बताया कि जनपद में मो. हजरत अली का जन्म दिवस, गणतंत्र दिवस, संत रविदास जयंती, बसंत पंचमी आदि एवं लोक सभा चुनाव  एवं विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत असामाजिक तथा अवांछनीय तत्वों द्वारा शान्ति भंग का प्रयास किया जा सकता है। 
   असामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों से सम्पूर्ण जनपद के नगरीय एवं देहाती क्षेत्रों में कहीं भी अथवा सम्पूर्ण जनपद में जनजीवन अस्त व्यस्त होने व लोक शान्ति के भंग होने की आशंका उत्पन्न हो गयी है। उक्त के दृष्टिगत मुझे यह भी समाधान हो गया है कि मऊ जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 18 जनवरी से असामाजिक तत्वों की
अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम हेतु अस्त्र शस्त्र लेकर चलने, अवांछित तत्वों द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाने तथा आपत्तिजनक भाषण को रोकने एवं बिना अनुमति के 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने को प्रतिषेध करने वाली निषेधाज्ञा तत्काल जारी किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक एवं अपरिहार्य हो गया है, ऐसी आपात स्थिति में प्रत्येक सम्बन्धित को व्यक्तिगत नोटिस देना एवं व्यक्तिगत नोटिस का तामिला तथा सुनवायी करना सम्भव नहीं है एवं एक पक्षीय आदेश निर्गत करना आवाश्यक हो गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे जनपद में 29 फरवरी  के रात्रि 11 बजे तक प्रभावी रहेगी।