नवीनीकरण ना कराने पर होटल राधा कृष्णा को जिला प्रशासन ने किया सीज

 जिला प्रशासन द्वारा सराय एक्ट 1867 के अंतर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठान होटल राधा कृष्णा, निकट रोडवेज सहादतपुरा मऊ, जिसका पंजीकरण संख्या 18/ दिनांक 30 मई 2016 है एवं जिसका संचालन श्री आलोक कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय गणेश प्रसाद मोहल्ला सहादतपुरा थाना कोतवाली नगर मऊ द्वारा किया जाता है,को सीज कर दिया गया है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर मऊ की रिपोर्ट दिनांक 14 जून 2023 के अनुसार उपयुक्त प्रतिष्ठान का नवीनीकरण नहीं कराया गया है, साथ ही औचक निरीक्षण के दौरान उक्त प्रतिष्ठान में 27 मई 2023 को अनैतिक देह व्यापार जैसी गतिविधि का भी संचालन किया पाया गया था।
27 मई 2023 को संबंधित होटल के मालिक श्री आलोक गुप्ता को नोटिस भेजकर प्रतिष्ठान के पंजीकरण/नवीनीकरण कराने हेतु निर्देश दिया गया था,जिस के क्रम में उनके द्वारा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। पुनः 23 जून 2023 को 3 दिन का नोटिस देते हुए अभिलेखों सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे,जिस के क्रम में निर्धारित समय सीमा बीत जाने के उपरांत भी होटल के संचालक द्वारा ना ही कोई अभिलेख प्रस्तुत किया गया और ना ही वे स्वयं उपस्थित हुए। जिस के क्रम में सराय अधिनियम 1867 की धारा 5 व 6 का उल्लंघन करने, नोटिस के बाद भी बिना रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण कराए, बिना अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र के उक्त होटल का अवैध संचालन करने एवं उक्त होटल में अनैतिक देह व्यापार जैसा अपराध कार्य किए जाने पर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्यवाही करते हुए इसे सीज कर दिया है।