ओवैसी
जनपद में संचालित दवा की दुकानों का अभियान चलाकर नियमित जांच के दिए निर्देश।
आज जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन समिति की बैठक संपन्न हुई।बैठक के दौरान अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि माह दिसंबर में कुल 152 निरीक्षण के दौरान 22 नमूने लिए गए। उन्होंने बताया कि पिछले प्रेषित जांच नमूनो में से 31 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जिनमें 10 मानक के अनुरूप नहीं पाए गए, 6 नमूने असुरक्षित एवं 2 मिथ्या छाप पाए गए। इस प्रकार कुल 18 नमूने फेल पाए गए। उन्होंने बताया कि अपर जिला अधिकारी महोदय द्वारा कुल 9 वादों में निर्णय देते हुए ₹3 लाख 45 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। जिलाधिकारी ने फेल हुए कुल 18 नमूनों से संबंधित लोगों को नोटिस देने के साथ ही अग्रिम कार्रवाई शीघ्र करने के निर्देश अभिहित अधिकारी,खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को दिए।इसके अलावा बेकरी उद्योग में प्रयोग होने वाले रंगों की विशेष जांच करने को भी कहा। बैठक के दौरान औषधि निरीक्षक ने बताया इस वित्तीय वर्ष में अब तक 147 औषधि विक्रेता के दुकानों की जांच की गई है जिनमें 73 थोक एवं 74 फुटकर औषधि विक्रेता है। इस दौरान कुल 135 नमूने लिए गए। निरीक्षण में कमियां पाए जाने पर थोक औषधि की 24 एवं फुटकर औषधि की 25 दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। नमूनों की जांच के दौरान 5 अधोमानक एवं 1 मिथ्या छाप गए। औषधि निरीक्षक ने बताया कि अब तक बिना लाइसेंस की दुकान चलाए जाने पर 2 लाख 61 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जिलाधिकारी ने बड़ी मात्रा में लाइसेंस धारी दुकानों में कमियां पाए जाने पर लोगों में जागरूकता फैलाने के साथ ही साथ प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश औषधि निरीक्षक को दिए। उन्होंने दवा की दुकानों का अभियान चलाकर नियमित जांच करने के साथ ही निर्धारित मानकों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के भी निर्देश औषधि निरीक्षक को दिए।
बैठक के दौरान अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अलावा मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं औषधि निरीक्षक उपस्थित थे।
