रामपुर- भड़काऊ भाषण देने के मामले में निजली अदालत के फैसले पर स्टे के लिए आजम खां की अर्जी पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एमपी एमएलए सेशन कोर्ट (न्यायाधीश आलोक दुबे की कोर्ट में) आज़म खां के मामले पर बहस चल रही है।आज़म खां की तरफ से पूर्व अपर महाधिवक्ता इमरान उल्लाह बहस कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से कोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।
सपा नेता आजम खां को 27 अक्तूबर को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने भकड़ाऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। कोर्ट से तीन साल की सजा मिलने के बाद अगले दिन 28 अक्तूबर को उनकी विधायकी रद्द कर दी और रामपुर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया।
चुनाव आयोग ने पांच नवंबर को रामपुर विधानसभा सीट पर उप चुनाव कराने का एलान कर दिया था। सपा नेता आजम खां ने बुधवार को ही सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट बृहस्पतिवार को उनके स्टे मामले पर सुनवाई शुरू हो गई। जिसमे हाईकोर्ट से आए आजम खां के अधिवक्ता इमरान उल्लाह खां ने बहस की। लंच के बाद फैसला आजम खान की अर्जी पर फैसले को कोर्ट ने खारिज कर दिया है