पुलिस मुठभेड़ में दो शातिर अंतर्जनपदीय लुटेरे गिरफ्तार ,कब्जे से लूट के ₹40000,एक पिस्टल ,दो मोटरसाइकिल बरामद

पुलिस मुठभेड़ में दो शातिर अंतर्जनपदीय लुटेरे गिरफ्तार, थाना मुहम्मदाबाद क्षेत्रान्तर्गत बनियापार में ग्राहक सेवा केन्द्र संचालक से गोली मार कर लूट मामले का हुआ खुलासा, कब्जे से लूट के 40 हजार रूपये, एक पिस्टल, 04 जिंदा/खोखा कारतूस 32 बोर तथा घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना मुहम्मदबाद पुलिस तथा स्वाट टीम को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर चालीसवा उसर पुलिया के पास से मोटरसाइकिल सवार दो शातिर अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार किया गया। जबकि उनके दो साथी गन्ने के खेत का फायदा उठा कर भागने में सफल रहें। पूछताछ में उनका नाम क्रमशः अमित यादव उर्फ गोलू यादव पुत्र दुर्योधन यादव निवासी मोइनाबाद थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ तथा विजय कुमार उर्फ मुलायम पुत्र राम नरेश निवासी रधौली माउरबोझ थाना घोसी जनपद मऊ बताया गया। जब उक्त गिरफ्तार अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ किया तो बताया कि दिनांक 16.11.2022 को हम लोगो द्वारा बनियापार में ग्राहक सेवा संचालक से लूट किया गया था उस घटना में हमारे साथ दो अन्य लोग रामचन्द्र उर्फ मैकू पुत्र स्व0 कन्हैया निवासी भरौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ तथा लालू यादव उर्फ मोनू पुत्र सूर्यबली निवासी कपारगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ भी थे, हम चारो ने मिलकर उक्त घटना को कारित किये थे जिसमें इन्ही दोनों मोटरसाइकिलों को प्रयुक्त किये थे। इस घटना में रेंकी करने का कार्य प्रियांशु यादव पुत्र सरवन यादव निवासी सुरहुरपुर थाना मुहम्मदाबाद द्वारा की गयी जो बताया कि ग्राहक सेवा संचालक अकेले बैठता है जिससे रूपये छिनने में आसानी होगी। लूट के शेष रूपये मैकू और लालू के पास है। आज हम लोग इब्राहिमपुर मुबाकरपुर में सोनार को लूटने के फिराक में थे। हम लोग बचने के लिए घटना के समय न ही मोबाइल रखते है न ही मोबाइल का यूज करते है। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तो के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 610/22 धारा 307 भादवि0, मु0अ0सं0 611/22 धारा 3/7/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पूर्व में पंजीकृत अभियोग में धारा 411/120 बी भादवि0 की बढोत्तरी कर अभियुक्तगण का चालान न्यायालय किया गया। और माल बरामद किया गया है भेजा

1. लूट के 40 हजार रूपये।
2. एक पिस्टल तथा 04 अदद जिंदा/खोखा कारतूस 32 बोर।
3. घटना में प्रयुक्त एक अपाचे आरटीआर तथा दूसरी हीरो ग्लैमर वाहन दोनों बिना नम्बर प्लेट।