जिला कारागार में निरुद्ध बन्दियों से अब उनके परिजन कुछ शर्तों के साथ मुलाकात कर सकते है। यह जानकारी जिला कारागार के जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद द्वारा दी गयी। श्री मुकुंद द्वारा बताया गया कि प्रदेश की समस्त जेलों में कोरोना महामारी के समय से अब तक सुरक्षा कारणों के चलते मुलाकात बन्द थी, जिसके कारण कोई भी बन्दी अपने परिजन से नही मिल पाता था। श्री मुकुंद ने यह भी जानकारी दी कि शासन ने अब कोविड -19 महामारी के दृष्टिगत प्रदेश के कारागारों में निरुद्ध बंदियों की उनके परिजनों से मुलाकात दिनांक - 16.08.2021 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की है। जेल अधीक्षक द्वारा नियमो की जानकारी देते हुए बताया गया कि - (1) वर्तमान परिस्थितियों में मुलाकात की संख्या एवं मुलाकात करने वाले व्यक्तियों की संख्या को निर्धारित करते हुए बंदियों को अपने परिजनों से सप्ताह में मात्र एक बार अधिकतम 02 व्यक्तियों से मुलाकात की सुविधा अनुमन्य की जाय। (2) मुलाकात करते हुए संक्रमण से बचाव हेतु समस्त सावधानियाँ यथा - सामाजिक दूरी, मुलाकातियों के आते समय उनकी थर्मल स्केनिंग, सेनेटाइजेशन एवं फेस मास्क का अनिवार्यतः उपयोग किया जायेगा। (3) मुलाकात के उपरान्त बन्दियों को भी कारागार की अपनी बैरक में जाने से पूर्व सेनेटाइज किया जायेगा। (4) बंदियों से मिलने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास मिलने से 72 घण्टे (तीन दिन) के अन्दर की आर.टी.पी.सी.आर. ( R.T.P.C.R. ) की निगेटिव रिपोर्ट अवश्य हो। श्री मुकुंद द्वारा यह भी बताया कि इतने दिनों के बाद स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर शासन के इस आदेश की खबर सुनकर बन्दियों के चेहरे खिल उठे।
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मऊ -जिला कारागार में निरुद्ध बन्दियों से उनके परिजन कुछ शर्तों के साथ कर सकते है मुलाकात - जेल अधीक्षक