गाइड लाइन लॉकडाउन 4.0 के लिए।

गाइड लाइन लॉकडाउन 4.0 के लिए।
Guidlines for Lockdown 4.0.
  • 31 मई तक लाक डाउन बढ़ाया गया। 
  • हॉटस्पॉट इलाको में सख्ती जारी रहेगी।
  • www.hindinetnews.in   
  • मेट्रो सेवा, स्कूल कालेज सेवा बंद रहेगी
  • विमान सेवाओं को नहीं मिली इजाजत।  
  • धार्मिक संस्थाओं को खोलने की इजाजत नहीं रहेगी।
  • रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी की इजाजत। 
  • सिनेमा हॉल माल जिम बंद रहेंगे।
  • रात 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक घर से निकलना मना
  • लॉक डाउन 4.0 में 5 जोन बनाए जाएंगे। 
  • रेड, ग्रीन,ऑरेंज,कंटेनमेंट,बफर जोन बनाए जाएंगे।
  • रेड ग्रीन और ऑरेंज जोन का फैसला राज्य सरकार करेगी। 
  • हॉटस्पॉट इलाकों में सख्ती जारी रहेगी।
  • 65 साल के ऊपर बुजुर्ग, प्रेग्नेंट औरतें ,10 साल के बच्चे घर से बाहर नहीं निकलेंगे।
  • मार्किट खुलने का नियम राज्य तय करेगा।
  • इंटर स्टेट बसें चलाने का निर्णय राज्य खुद लेंगे।
  • शादी में 50 से ज्यादा लोगो को इज़ाज़त नही।
  • सार्वजनिक इलाको में थूंकने पर जुर्माना लगेगा।
  • देशभर में नाईट कर्फ्यू जारी रहेगा।
  • मास्क पहनना अनिवार्य।
  • अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नही।
  • कम से कम कर्मचारी दफ्तर बुलाये,थर्मल स्क्रीनिंग दफ्तरों में जरूरी।
  • सरकारी अधिकारी के कार्य में दखल देने पर कार्यवाही होगी।
यहाँ से पूूूरी गाइड लाइन देेेखें।
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