आज नगर मजिस्ट्रेट श्री राजेश कुमार सिंह ने आरबीओ एक्ट की धारा 10 के तहत कार्रवाई करते हुए दो लोगों द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य को शमन करने के आदेश जारी किए। जिन लोगों के खिलाफ आरबीओ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई,उसमें शाहिद लारी, मौजा भटकुआं पट्टी दयाराय, तहसील सदर जनपद मऊ एवं मंजू राय मौजा ख्वाजाजहांपुर, तहसील सदर जनपद मऊ शामिल है। इन लोगों द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य किए गए थे। इसके संबंध में इनको न्यायालय नियत प्राधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट विनियमित क्षेत्र मऊनाथ भंजन द्वारा पूर्व में नोटिस निर्गत की गई थी।आज सुनवाई करते हुए नगर मजिस्ट्रेट/न्यायालय नियत प्राधिकारी ने आर बी ओ एक्ट की धारा 10 के तहत कार्रवाई कर स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण कार्य को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया।
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नगर मजिस्ट्रेट ने स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश किया जारी