एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद घोसी लोकसभा हरिनारायण राजभर को सुनाई सजा,लगाया जुर्माना

मऊ ब्रेकिंग।

आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बीजेपी के पूर्व सांसद घोसी लोकसभा हरिनारायण राजभर को हुई 1 माह की सजा सुनाई मऊ कोट ने और 100रुपए की लगाया जुर्माना।

2014 में मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली में जुलूस निकालने के दौरान हुई थी मुकदमा दर्ज।

20 हजार के मुचलके पर कोर्ट ने दी जमानत।

एमपी एमएलए कोर्ट विशेष न्यायालय श्वेता चौधरी की अदालत में हुई सुनवाई और सजा।