अब छात्र और छात्रा स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर पार्क, मॉल और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूम पाएंगे


 उत्तर प्रदेश में अब छात्र स्कूल की यूनिफार्म पहनकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूम पाएंगे। बाल अधिकार सरक्षण आयोग ने इसे लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं। निर्देश के मुताबिक छात्र अब यूनिफॉर्म पहनकर सार्वजनिक स्थान जैसे पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट में नहीं जा सकेंगे।

सभी जिला अधिकारियों को लिखा पत्र
मामले में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर पार्क, मॉल, रेस्तरां आदि में छात्रों के स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर जाने पर रोक लगाने को सुनिश्चित करने को कहा है। आयोग के इस फैसले का बड़ा कारण छात्र-छात्राओं के स्कूल बंक करने का है। और इन्ही घटनाओं को रोकने के लिए आयोग ने ये निर्देश जारी किए हैं।

सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश प्रतिबंधित
निर्देशो में कहा गया है कि विद्यालय के समय में छात्र छात्राओं का विद्यालय यूनिफार्म में सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. सार्वजनिक स्थान जैसे पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट में छात्रों की स्कूल की यूनिफॉर्म में एंट्री नहीं होगी। साथ ही आयोग की सदस्य डॉक्टर शुचिता चतुर्वेदी ने सभी जिलाधिकारियों को इसका पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

अप्रिय घटना होने की रहती है संभावना
इसके साथ ही पत्र में ये भी लिखा गया है कि विद्यालय समय में कई बार छात्र छात्राएं विद्यालय न जाकर पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट जैसी जगह चले जाते हैं, ऐसे में अप्रिय घटना होने की भी संभावना बन जाती है। एक मीडिया चैनल से बात करते हुए शुचिता चतुर्वेदी ने कहा की स्कूल टाइम में स्कूल यूनिफार्म में बच्चे ऐसे स्थानों पर न दिखें उनका प्रवेश प्रतिबंधित रहे ये कहा गया है. अगर बच्चे आते हैं तो उन्हें जागरूक कर वापस स्कूल भेजना चाहिए।

स्कूल बंक कर पार्क चले जाते हैं छात्र-छात्राएं
बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता ने बताया कि "इस मुद्दे पर कई बार लोगों से चर्चा की तो सामने आया की बहुत से छात्र-छात्राएं स्कूल बंक कर मॉल, रेस्टोरेंट, पार्क चले जाते हैं। 18 साल तक के बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते, उन्हें बहलाना, फुसलाना आसान होता है। कई बार बच्चों के स्कूल से गायब होने के मामले आ जाते हैं, पेरेंट्स को पता भी नहीं होता। इन बच्चों के बहकावे में आने से अप्रिय घटना हो सकती है। इसके लिए एक अलर्ट भी है ये आदेश। डीएम के माध्यम से यह निर्देश सभी BSA, DIOS, मॉल और पार्क के प्रबंधकों व अधिकारियों को यह निर्देश दिया जा रहा है"।