बाल विवाह एक सामाजिक कानूनी दंडनीय अपराध है,


बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति के साथ ही कानूनी रूप से दण्डनीय अपराध होने के बावजूद समाज के कुछ लोगो द्वारा लड़के और लड़की का विवाह निर्धारित आयु क्रमशः 21 वर्ष एवं 18 वर्ष के पूर्व ही कर दिया जाता है। प्रायः इस प्रकार के विवाह अक्षय तृतीया के अवसर पर होते है ,जबकि इस सम्बन्ध में बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम -2006 के अन्तर्गत बाल विवाह होेने पर 02 वर्ष की सजा अथवा 100000.00 रूपये का जुर्माना अथवा दोनो का प्राविधान है। इस वर्ष अक्षय तृतीया दिनांक 14.05.2021 को है। अतः सभ्यजनों से अनुरोध है कि बाल विवाह को हतोत्साहित करें तथा बाल विवाह की किसी भी घटना के सम्बन्ध में सूचना जिला प्रोबेशन कार्यालय के संरक्षण अधिकारी मोबाईल नम्बर- 9415882957 एवं बाल कल्याण समिति मोबाईल नम्बर-7052088121 अथवा 181/चाइल्ड हेल्प लाइन 1098/112 व अपने नजदीकी थाने पर देने का कष्ट करें।