दिल्ली-- सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को खारिज किया

लखनऊ : 
कोरोना महामारी के चलते हर कोई परेशान है। संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। इस आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी। सॉलिसीटर जनरल ने राज्य सरकार की तरफ से चीफ जस्टिस की बेंच में मामला रखा।

कोर्ट में सॉलिसीटर जनरल ने कहा यह कार्यपालिका के अधिकार में दखल है, सरकार पहले ही अपनी तरफ से ज़रूरी कदम उठा रही है। इस पर सुप्रीमकोर्ट ने आज ही मामले की सुनवाई कर योगी सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को निलंबित कर दिया है।