विधिक साक्षरता शिविर में महिला सशक्तिकरण पर दिया गया बल
संविधान की प्रस्तावना और कर्तव्यों की दिलाई गई शपथ
मऊ । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में मंगलवार को तहसील सदर क्षेत्र के रहजनिया मुहल्ले में स्थित प्राथमिक विद्यालय में महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं के अधिकार और संरक्षण के विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें महिला सुरक्षा तथा महिलाओं के लिए बनाए गए कानून और महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बाबत जानकारी दी गई।
प्राधिकरण के सचिव सत्यवीर सिंह ने लोगों को संविधान की प्रस्तावना तथा मूल कर्तव्यों की शपथ दिलाया। इस दौरान उन्होंने लोगों को घरेलू हिंसा और महिला सशक्तिकरण के बावत जानकारी दिया। कहा कि संविधान में सभी को बराबरी का हक दिया गया है। महिला आज हर क्षेत्र में आगे हैं। सेना हो या प्रशासनिक सेवाएं सबमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन अलका नेहल ने कहा कि महिलाओं में जागरूकता का अभाव है ,इसलिए महिलाओ के प्रति अपराधों में वृद्धि हो रही है । महिलाए मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से परेेेशान होती हैं। उन्हें उनका हक नहीं मिलता है। कहा कि अधिकार मिलता नहीं अधिकार छीनना पड़ता है। जुर्म करने वाले से ज्यादा सहने वाला गुनाहगार होता है।तहसीलदार सदर ओम प्रकाश पांडेय ने महिलाओं के लिए सरकार की योजनाओं के बावत जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं को जमीन पट्टा में वरीयता के साथ ही महिलाओं के नाम बैनामा कराने पर स्टांप ड्यूटी में दो प्रतिशत छूट मिलती है ।महिला समाख्या की कनक प्रभा ने महिलाओं के अधिकार और कानून में उनके सशक्तिकरण के लिए किए गए उपायों और योजनाओं के बाबत जानकारी दी। महिला दरोगा आरती यादव ने कन्या भ्रूण हत्या पर चिंता जताते हुए कहा कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। लड़का पैदा होने पर खुशियां मनाई जाती है, वही लड़की होने पर तमाम तरह के तानाए दी जाती है । उन्होंने लोगों से अपनी सोच बदल में बदलाव लाने की वकालत करते हुए कहां की जब हम अपनी सोच बदलेंगे तभी महिलाएं सशक्त होंगी।
विनोद कुमार सिंह ने प्राधिकरण की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं के बाबत लोगों को जानकारी देते हुए लोक अदालतों के माध्यम से मुकदमों के निस्तारण कराए जाने पर बल दिया। कहा कि अगर कोई मामले की पैरवी के करने के लिए स्वयं सक्षम नहीं है तो प्राधिकरण के माध्यम से सरकारी खर्चे पर उन्हें अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। महिला अधिवक्ता हुमा रिजवी ने भरण पोषण और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बावत जानकारी दी। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राधिकरण के सचिव सत्यवीर सिंह व अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन अलका नेहल और शिप्रा सिंह ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान विद्यालय के बच्चों ने सरस्वती गीत प्रस्तुत किया । कार्यक्रम में एसआई आदर्श श्रीवास्तव , शिवांगी सिंह, राजेंद्र प्रसाद राव ,रिजवान, गोपाल ,निकहत, नजमा इमराना, अंजली, आरती, रिंकू ,लाजो ,काजल आदि लोग उपस्थित रहे । कार्यक्रम का संचालन तपस्या सिंह और शेर नारायण सिंह ने संयुक्त रूप से किया।
विनोद कुमार सिंह एडवोकेट सौजन्य से

